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Delhi Covid Restrictions People Get Relaxion From Many Restrictions Of Covid Protocol From Monday – बड़ी राहत: दिल्ली में आज से कई पाबंदियों से मुक्ति, रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म, मास्क न पहनने पर अब 500 का जुर्माना

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सार

डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए देना होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह से दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू अन्य सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं।

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दिल्ली एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तो के साथ मुक्त हो जाएगी। सोमवार से न तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा और ना ही सख्त पाबंदिया रहेंगी। निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी। दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य गतिविधिया बिना किसी पाबंदी के खुलेंगे और बंद हो सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों में भी पहले की तरह लोग दूरी तय कर सकेंगे। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में शुक्रवार को ही यह तय किया गया था कि कोविड पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे रहने पर सोमवार से कई पाबंदियां हटा ली जाएंगी। डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए देना होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह से दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू अन्य सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं।

दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो के लाखों यात्रियों को सोमवार से यह बड़ी राहत मिल जाएगी। यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत मेट्रो में मिल जाएगी। डीटीसी बस में भी सीट से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह है कि बस स्टैंड पर घंटों खाली बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो मेट्रो स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन खुल जाएंगे।  हालांकि एमसीडी क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर फिलहाला स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो अपने यहां पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। लेकिन 31 मार्च तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके तहत मास्क पहनने, समाजिक दूरी का पालन करने का नियम लागू रहेगा। 

दिल्ली सोमवार से एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तों के साथ मुक्त हो जाएगी। न तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा और न ही सख्त पाबंदिया रहेंगी। निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी। दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां समेत अन्य गतिविधियां बिना किसी पाबंदी के चलेंगी। मेट्रो-बसें 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी और लोग खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में गत शुक्रवार को ही तय किया गया था कि कोविड पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे रहने पर सोमवार से कई पाबंदियां हटा ली जाएंगी। डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए देना होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। मेट्रो में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत मिल जाएगी,  वहीं डीटीसी बसों में भी सीट से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला भी लिया है कि1 अप्रैल से स्कूल ऑफलाइन खुल जाएंगे।  हालांकि एमसीडी क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर स्थति स्पष्ट नहीं की गई है। 

मेट्रो स्टेशनों के बाहर नहीं लगेंगी कतार
पाबंदियां खत्म  होते सी बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा। मेट्रो स्टेशनों के सभी प्रवेश और निकास गेट भी खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सफर में यात्रियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है। उधर, ऑटो, ई रिक्शा सहित तमाम छोटे साधनों से अंतिम छोर तक सफर आसान हो जाएगा। यात्रियों को अब गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। 

एक फेरे में मेट्रो में यात्रियों की संख्या में चार-पांच गुना तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक इसी तरह, बसों में भी अब अधिक यात्री सफर कर सकेंगे।  कोरोना काल से पहले मेट्रो के प्रत्येक कोच में 250-300 यात्री सफर करते थे जबकि बसों में संख्या मौजूदा से दोगुना से अधिक थी। 

आज से स्टेशनों के सभी गेट खुलेंगे
दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट भी सोमवार से खोल दिए जाएंगे। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी नहीं रहेगी। फिलहाल सीमित गेट खुलने से यात्रियों को कई स्टेशनों पर लाइन में लगना पड़ता है। हालांकि मेट्रो के 70 फीसदी से अधिक गेट खोल दिए गए हैं और सोमवार से सभी गेटों के खुलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

विस्तार

दिल्ली एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तो के साथ मुक्त हो जाएगी। सोमवार से न तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा और ना ही सख्त पाबंदिया रहेंगी। निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी। दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य गतिविधिया बिना किसी पाबंदी के खुलेंगे और बंद हो सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों में भी पहले की तरह लोग दूरी तय कर सकेंगे। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में शुक्रवार को ही यह तय किया गया था कि कोविड पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे रहने पर सोमवार से कई पाबंदियां हटा ली जाएंगी। डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए देना होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह से दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू अन्य सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं।

दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो के लाखों यात्रियों को सोमवार से यह बड़ी राहत मिल जाएगी। यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत मेट्रो में मिल जाएगी। डीटीसी बस में भी सीट से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह है कि बस स्टैंड पर घंटों खाली बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो मेट्रो स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन खुल जाएंगे।  हालांकि एमसीडी क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर फिलहाला स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो अपने यहां पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। लेकिन 31 मार्च तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके तहत मास्क पहनने, समाजिक दूरी का पालन करने का नियम लागू रहेगा। 

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