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Govt Proposes Hike In 3rd-party Motor Insurance Premium From Next Fiscal – लगेगा झटका: सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जानिए कितने बढ़ जाएंगे दाम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 05 Mar 2022 09:48 PM IST
सार
1 अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा है।
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संशोधित बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा
150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा। कोविड-19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद संशोधित बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे पहले दरों को बीमा नियामक इरडा (IRDAI) द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह भी पहली बार है कि सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से इन दरों को अधिसूचित करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया, वाणिज्यिक वाहनों को ले जाने वाले बिजली के सामान और इलेक्ट्रिक यात्री ले जाने वाले वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य कवर है, जिसे वाहन मालिक को खरीदना होता है। यह बीमा कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इंसान को होने वाली किसी भी संभावित क्षति के लिए है। मंत्रालय ने 14 मार्च तक इस संबंध में सुझाव मांगे हैं।
विस्तार
संशोधित बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा
150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा। कोविड-19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद संशोधित बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे पहले दरों को बीमा नियामक इरडा (IRDAI) द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह भी पहली बार है कि सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से इन दरों को अधिसूचित करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया, वाणिज्यिक वाहनों को ले जाने वाले बिजली के सामान और इलेक्ट्रिक यात्री ले जाने वाले वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य कवर है, जिसे वाहन मालिक को खरीदना होता है। यह बीमा कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इंसान को होने वाली किसी भी संभावित क्षति के लिए है। मंत्रालय ने 14 मार्च तक इस संबंध में सुझाव मांगे हैं।