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सुप्रीम कोर्ट: फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदलने का सुझाव, कल फिर से होगी सुनवाई

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राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 23 Feb 2022 07:16 PM IST

सार

जस्टिस बनर्जी ने कहा, ‘क्या शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में कई मामले लंबित हैं जिनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म की रिलीज की प्रस्तावित तारीख 25 फरवरी है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट ने मुंबई की एक अदालत द्वारा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माता, अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेखक एस हुसैन जैदी आदि के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जारी समन पर रोक को जारी रखा था। गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने वकीलों अरुण कुमार सिन्हा और राकेश सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से जानना चाहा कि क्या उनकी प्रार्थना फिल्म का नाम परिवर्तन से पूरा हो जाएगा। जस्टिस बनर्जी ने कहा, ‘क्या शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में कई मामले लंबित हैं जिनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म की रिलीज की प्रस्तावित तारीख 25 फरवरी है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट ने मुंबई की एक अदालत द्वारा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माता, अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेखक एस हुसैन जैदी आदि के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जारी समन पर रोक को जारी रखा था। गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने वकीलों अरुण कुमार सिन्हा और राकेश सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से जानना चाहा कि क्या उनकी प्रार्थना फिल्म का नाम परिवर्तन से पूरा हो जाएगा। जस्टिस बनर्जी ने कहा, ‘क्या शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

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